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Sunday 1 February 2015

पा•िर्ंग सुविधा नहीं होने •े तहत दिया सुमेर सिटी •ो पुन: नोटिस
अजमेर। •िशनगढ़ स्थित निर्माणाधीन सुमेर सिटी सेन्टर में वाहन पा•िर्ंग •ी सुविधा नहीं होने पर नगर परिषद •िशनगढ़ ने सिटी सेन्टर निर्मा•र्ताओं •ो फिर नोटिस जारी •िया और पा•िर्ंग सुविधा •ा प्लान नगर परिषद •ो बेजने •े आदेश दिए, ले•िन सिटी सेन्टर •ी ओर से फिलहाल पा•िर्ंग बनाने संबंधी जबाव नहीं दिया है। परिषद सेन्टर संचाल• •ो दोबारा नोटिस जारी •र चु•ा है। पा•िर्ंग सुविधा नहीं होने पर परिषद ने भवन विनियमों •े उल्लघंन •े तहत राजस्थान नगर पालि•ा अधिनियम 2009 •ी धारा 194 •े तहत •ार्यवाही •रने •ी चेतावनी दी। नगर परिषद द्वारा जारी नोटिस में •हा गया है •ि नगर परिषद द्वारा जारी निर्माण स्वी•ृति •े अनुसार भवन में ईसीयू •ा पा•िर्ंग •े लिए बेसमेंट •ी स्वी•ृति प्रदान •ी गई थी। निर्माणाधीन भवन में पा•िर्ंग सुविधा •ायम •रने •े लिए पूर्व में परिषद ने नोटिस जारी •िया।
साथ ही स्वी•ृति ईसीयू •ार पा•िर्ंग •िस प्र•ार अमल में लाई जाएगी, इस•ी योजना मांगी गई ले•िन •ोई योजना प्रस्तुत नहीं •ी गई। परिषद •े आयुक्त संजय देवल ने गत 21 जनवरी •ो फिर से नोटिस दे•र भवन विनियमों •े अनुसार स्वी•ृत •ार पा•िर्ंग स्थान उपलब्ध •राने •े निर्देश दिए। सुमेर सिटी सेन्टर •े पास पा•िर्ंग सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर आस-पास वाहनों •े जाम लगेंगे और यातायात व्यवस्था बिगड़ने •े हालात बनेंगे। ऐसी परिस्थितियां पैदा न हो, इस•ो ले•र परिषद ने नोटिस जारी •र पा•िर्ंग सुविधा •े निर्देश दिए।
इन•ा •हना है :
निर्माणाधीन सुमेर सिटी में •ार पा•िर्ंग नहीं होने पर दो बार नोटिस जारी •िया जा चु•ा है। भवन विनियमों •ी अवहेलना होने पर •ार्यवाही •ी जाएगी।
- संजय देवल, आयुक्त, नगर परिषद, •िशनगढ़

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